50 साल का ड्राइवर करता था 5 साल की स्कूली बच्ची का यौन उत्पीडन, 5 साल की कैद

मुंबई। मुंबई की एक विशेष अदालत ने एक 50 वर्षीय स्कूल वैन चालक को 5 साल कैद की सजा सुनाई है। स्कूल वैन चालक 5 साल की बच्ची के यौन उत्पीड़न का दोषी पाया गया है। मुंबई की एक विशेष अदालत ने पोक्सो के तहत दोषी को सजा सुनाई है। सुनवाई के दौरान बच्ची ने अदालत में बताया कि कैसे वैन चालक बार-बार उसके प्राइवेट पार्ट को छूता था और उसे धमकी देता था कि वह इसके बारे में किसी को न बताए। यह पूरी घटना तब सामने आई थी जब 27 मार्च 2017 को बच्ची ने अपनी मां से कहा था शबीब अंकल मुझे छेड़ते हैं। बच्ची ने आगे बताया कि वह उसे ‘आंटी’ कहकर चिढ़ाते हैं। हालांकि मां ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अगले दिन छुट्टी थी।
इसके बाद 29 तारीख को मां वैन ड्राइवर से मिली और उन्होंने ऐतराज जताया। वहीं जब उस दिन बच्ची स्कूल से वापस आई, तो मां ने उससे पूछा कि क्या वैन ड्राइवर ने उससे कुछ कहा है? इस पर बच्ची बहुत डर गई और कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। लेकिन जब मां ने बच्ची के कपड़े बदले तो देखा कि बच्ची के पीठ पर नाखून के निशान थे। मां ने फिर आगे की पूछताछ की। इसके बाद बच्ची ने बताया कि उसके साथ बीते कई महीनों से क्या हो रहा था।
बच्ची ने बताया कि सभी बच्चों को उतारने के बाद वैन चालक एक पुराने स्कूल के पिछले गेट पर वैन को रोकता है और उसके प्राइवेट पार्ट को छूता है। जब मां ने बच्ची से पूछा कि उसने इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया तो बच्ची ने कहा कि ड्राइवर ने मां को मारने और दादी को फेंक देने की धमकी दी थी। इसके बाद बच्ची की मां तुरंत पुलिस के पास गई और मामला दर्ज करवाया। बच्ची ने पुलिस को वह जगह भी दिखाई जहां ड्राइवर उसके साथ जघन्य कृत्य करता था। वहीं इस पूरे मामले में सुनवाई के बाद अदालत ने शबीब अहमद गुलाम शेख को पोक्सो की धारा 10 के तहत 5 साल की कैद और 2 साल के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत दोषी ठहराया।

शेयर करें

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *