‘‘मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत विवाह करने वाले जोड़ों से आवेदन आमंत्रित ’’

दुर्ग. मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आयोजित किए जाने वाले सामूहिक विवाह हेतु पात्र जोड़ों से आवेदन-पत्र आमंत्रित किए गए है। योजना के तहत छत्तीसगढ़ के मूल निवासी तथा खाद्यान्न एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के तहत प्राथमिकता एवं अंत्योदय कार्डधारी परिवारों की अधिकतम 02 बेटियों का विवाह कराए जाने का प्रावधान है। इस हेतु विवाह योग्य लड़कियों की आयु न्यूनतम 18 वर्ष एवं लड़कों की आयु न्यूनतम 21 वर्ष होना अनिवार्य है। साथ ही लड़का एवं लड़की का अविवाहित होना आवश्यक है। योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से संपर्क किया जाकर निर्धारित प्रारूप में मूल निवासी, राशन कार्ड धारक, जन्म प्रमाण-पत्र/अंकसूची जिसमें जन्म तिथि का उल्लेख हो तथा अविवाहित होने संबंधी शपथपत्र आदि अभिलेखों के साथ आवेदन किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि उपरोक्त योजना के तहत शासन द्वारा नव विवाहित जोड़ों का शासकीय व्यय पर विवाह संपन्न कराया जाता है। इसके अतिरिक्त शासन द्वारा प्रत्येक नव विवाहित जोड़े को विभिन्न प्रकार की उपहार सामग्रियाॅं जैसे – वैवाहिक वस्त्र, मंगलसूत्र एवं चांदी की बिछिया, जीवनोपयोगी बर्तन सामग्रियाॅ तथा फर्नीचर आदि प्रदान किए जाते है। उपरोक्त पात्रता धारी परिवार इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु निःशुल्क आवेदन कर सकते है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में माह मार्च 2020 के प्रथम अथवा द्वितीय सप्ताह में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी एवं आवेदन पत्र संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, पर्यवेक्षकों तथा बाल विकास परियोजना अधिकारियों से प्राप्त किए जा सकते है। विवाह आयोजन तिथि के 03 दिवस पूर्व तक ही निर्धारित प्रारूप में आवश्यक अभिलेखों सहित प्रस्तुत आवेदन पत्रों पर विचार किया जा सकेगा।

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