सड़े गले मांस विक्रय करते पाए जाने पर जप्त की गई सामग्री

गाया गया जुर्माना, राजेंद्र प्रसाद चौक के पास किराना स्टोर से बड़ी मात्रा में डिस्पोजल गिलास जप्त कर लगाया 5000 रुपए जुर्माना

भिलाईनगर. नगर निगम की उड़नदस्ता टीम ने सुपेला, वार्ड 06, राजेन्द्र प्रसाद चौक, आकाश गंगा, दक्षिण गंगोत्री, तीन दर्शन मंदिर, नेहरू नगर चौक, वार्ड 21 के अंतर्गत आने वाले व्यवसासियों से प्रतिबंधित डिस्पोजल गिलास व कैरी बैग का विक्रय करने, बिना अनुज्ञप्ति लाइसेंस व्यवसाय करने वालों का निरीक्षण कर कार्यवाही करते हुए 19700 रूपए का अर्थदण्ड की वसूली की। उड़नदस्ता की टीम ने निगम क्षेत्र का सघन दौरा कर व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में प्रतिबंधित डिस्पोजल गिलास विक्रय करने वालों व सड़क पर सामान फैलाकर व्यवसाय करने वालो का निरीक्षण करते हुए कार्यवाही की। नगर पालिक निगम, भिलाई शहर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने तथा प्रतिबंधित प्लास्टिक मुक्त शहर बनाने भिलाई अभियान चला रही है! शासन के निर्देशानुसार सिंगल यूज्ड प्लास्टिक के विक्रय एवं उपयोग प्रतिबंध लगा हुआ है। उड़नदस्ता टीम ने सुपेला, नेहरू नगर, वार्ड 06, राजेन्द्र प्रसाद, आकाश गंगा, दक्षिण गंगोत्री, तीन दर्शन मंदिर, वार्ड 21 क्षेत्र अंतर्गत किराना दुकान, बाजार, होटल आदि में प्रतिबंधित प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास, पानी पाउच एवं अनुज्ञप्ति लाइसेंस, सड़क बाधा कर व्यावसाय करने वालों का निरीक्षण करते हुए कार्यवाही की! निगम की उड़नदस्ता टीम ने शंकर साहू द्वारा चाय ठेला में घरेलू गैस उपयोग करने पर 200 रूपए, वार्ड 06 सुपेला बिरेन्द्र राय किराना स्टोर्स से 7 पैकेट डिस्पोजल गिलास जप्त करते हुए 1000 रूपए जुर्माना, कुशवाहा टेडर्स राजेन्द्र प्रसाद चौक द्वारा सड़क बाधा करने पर 2000 रूपए जुर्माना, देवांगन जलपान आकाश गंगा सुपेला द्वारा सड़क किनारे सामान फैलाकर व्यवसाय करने पर 1000 रूपए, छोटू मंगोड़ी सेन्टर आकाश गंगा सामान फैलाकर व्यवसाय करने पर 1000 रूपए, महावीर सेन्डविच सेन्टर आकाश गंगा से 4 नग प्लास्टिक स्टूल जप्त करते हुए 1000 रूपए सड़क बाधा जुर्माना, जैन पान सेन्टर आकाश गंगा से 2 पैकेट डिस्पोजल गिलास, संतोष फुटपाथ कपड़ा व्यावसायी से 1000 रूपए, श्रीराम शर्मा आकाश गंगा से 500 रूपए सड़क बाधा शुल्क, मोहम्मद राजीयर कपड़ा दुकान से 1000 रूपए सड़क बाधा शुल्क, मोहम्मद शफिक कुरैशी दक्षिण गंगोत्री सुपेला से 1000 रूपए, मोहम्मद युसुफ हाॅकी सेन्टर दक्षिण गंगोत्री के पास अनुज्ञप्ति लाइसेंस नहीं होने पर 2000 रूपए, जायसवाल इन्टरप्राइजेस वार्ड 21 से 21 बोरी पानी पाउच जप्त करते हुए 1000 रूपए जुर्माना, श्रीराम किराना स्टोर से 52 पैकेट डिस्पोजल गिलास जप्त करते हुए 5000 रुपए जुर्माना, अवंतीबाई कोहका तथा नेहरू नगर में गुमटी वाले द्वारा गंदगी फैलाने पर 500-500 रुपए जुर्माना, 18 नं. रोड तीन दर्शन मंदिर के पास रेस्टोरेन्ट एंड आइसक्रीम फैक्ट्री में निरीक्षण किया गया जहां से 25 पैकेट डिस्पोजल जप्त करते हुए 1000 रूपए जुर्माना लिया गया! उड़नदस्ता की टीम ने व्यापारियों को प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग एवं विक्रय न करने एवं बाजार में सफाई व्यवस्था बनाए रखने तथा सड़क पर सामान फैलाकर व्यवसाय न करने की समझाइश दी।

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