सरकार ने सैनिटाइजर और मास्क की कीमत तय की

नई दिल्ली। कोरोना वायरस के कारण देश में मास्क और हैंड सैनिटाइजर की मांग बढ़ गई है। मांग बढ़ने के कारण इसकी कालाबाजारी शुरू हो गई है और कीमत कई गुना बढ़ चुकी है। ऐसे में उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने ट्वीट कर कहा कि हैंड सैनिटाइजर की 200 मिलीमीटर की बोतल की खुदरा कीमत 100 रुपए से अधिक नहीं होगी। अन्य आकार की बोतलों की कीमत भी इसी अनुपात में रहेंगी। ये कीमतें 30 जून 2020 तक पूरे देश में लागू रहेंगी। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत 2 और 3 प्लाई मास्क में इस्तेमाल होने वाले फैब्रिक की कीमत वही रहेगी जो 12 फरवरी 2020 को थी। 2 प्लाई मास्क की खुदरा कीमत 8 रुपए और 3 प्लाई की कीमत 10 रुपए से अधिक नहीं होगी। पिछले दिनों उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने मास्क और हैंड सैनिटाइजर को जरूरी उत्पादों की लिस्ट में शामिल किया था। कोरोना वायरस के फैलने के साथ इन दोनों उत्पादों की कमी और कालाबाजारी के कारण यह कदम उठाया गया था। जरूरी उत्पाद कानून (असेंशियल कमोडिटी ऐक्ट) के तहत राज्य सरकारों को अब इन उत्पादों की कीमतें तय करने का अधिकार है। अब अगर कोई भी विक्रेता इसे एमआरपी (मैक्सिमम रीटेल प्राइस) से ज्यादा कीमत पर बेचेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। असेशिंयल कमोडिटी ऐक्ट के तहत दोषी पाए जाने पर 7 साल तक की सजा, जुर्माना और दोनों का प्रावधान है। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि मास्क और सैनिटाइजर की सप्लाई में कोई कमी नहीं आए।

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