दुर्ग / किशोर न्याय अधिनियम अंतर्गत भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों का देख-रेख एवं संरक्षण किए जाने का प्रवाधान है। ऐसे बच्चों का पुनर्वास एवं समाज में एकीकरण का प्रवाधान किया गया है। भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों का पहचान कर संरक्षण प्रदान किया जाएगा एवं जरूरी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। नागरिकों से अपील किया गया है कि यदि कहीं कोई बच्चा भीख मांगते दिखे तो कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी/ जिला बाल संरक्षण अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग के दूरभाष क्रमांक 07882323704, 2213363 पर जानकारी दे सकते हैं।