प्रतिबंधित कैरी बेग, पॉलीथिन, डिस्पोजल बेचने पर होगी जब्ती की कार्रवाई 5 सौ से लेकर 10 हज़ार रुपए तक जुर्माना भी लगेगा

दुर्गं।नगर पालिक निगम/ आयुक्त हरेश मंडावी के निर्देश पर प्लास्टिक कैरी बेग, क्लोरिन युक्त प्लास्टिक तथा झिल्ली,डिस्पोजल आदि पर शासन द्वारा प्रतिबंधित किए जाने के बाद भी नगर में इसका धड़ल्ले से उपयोग किया जा रहा है। जिस पर सख्ती बरतते हुए आज आयुक्त हरेश मंडावी के निर्देश पर बाज़ार विभाग के सहायक बाजार प्रभारी ईश्वर वर्मा,भुवान दास साहू के अलावा अमला ने सिकोला भाठा सब्जी बाजार व धमधा नाका शांति नगर शराब दुकान के पास से डिस्पोजल गिलास व झिल्ली में समान देने पर जब्त कर जुर्माना वसूला गया।
आयुक्त ने कहा झिल्ली पन्नी डिस्पोजल,आदि पर शासन द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है।उक्त सामग्री निगम क्षेत्र के किसी भी दुकान में विक्रय के लिए न रखा जाए न ही बिक्री किया जाए।खरीदी कर ले जाते पाए जाने पर सख्ती से कार्रवाही करते हुए सामग्री को जब्ती व प्रकरण तैयार कर न्यायालय के सुपुर्द किया जाएगा। कार्रवाही के दौरान दुकान में प्रतिबंध झिल्ली पन्नी पाए जाने पर पांच सौ से लेकर दस हज़ार रुपए तक जुर्माना वसूल किए जाने की कार्रवाही कि जाएगी,इसके लिए दुकानदार स्वयं जिम्मेदार होंगे।

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