गेल 1.72 लाख करोड़ का बकाया भुगतान करे: दूरसंचार विभाग

नई ‎दिल्ली। दूरसंचार विभाग ने सार्वजनिक क्षेत्र की गैस कंपनी गेल इंडिया ‎लिमिटेड से कहा ‎कि वह 1.72 लाख करोड़ रुपए का पिछला सांविधिक बकाया चुकाए। उच्चतम न्यायालय ने हाल में यह व्यवस्था दी है कि सरकारी बकाया के भुगतान में किस राजस्व को शामिल किया जा सकता है। जानकारी के मुता‎बिक दूरसंचार विभाग ने गेल को पिछले महीने पत्र भेजकर आईपी-1 और आईपी-2 लाइसेंस के अलावा इंटरनेट सेवा प्रदाता (आईएसपी) लाइसेंस का 1,72,655 करोड़ रुपए का भुगतान करने को कहा है। इसके जवाब में गेल ने दूरसंचार विभाग से कहा है कि वह सरकार को जितना भुगतान कर चुकी है, उसके अलावा उस पर कोई बकाया नहीं बनता है। गेल ने कहा है कि उसने आईएसपी लाइसेंस 2002 में 15 साल के लिए हासिल किया था, लेकिन गेल ने कभी इस लाइसेंस के तहत कारोबार नहीं किया और न ही उसे कोई राजस्व हासिल हुआ। ऐसे में वह इसके लिए कोई भुगतान नहीं कर पाएगी। इसी तरह आईपी-1 और आईपी-2 लाइसेंस के बारे में गेल ने विभाग से कहा है कि उसे 2001-12 में 35 करोड़ रुपए कमाए हैं, न कि 2,49,788 करोड़ रुपए, जिसके आधार पर पिछला बकाया मांगा जा रहा है। उच्चतम न्यायालय ने 24 अक्टूबर को व्यवस्था दी थी कि स्पेक्ट्रम का कंपनियों से सांविधिक बकाये की गणना के लिए सरकार की ओर से आवंटित स्पेक्ट्रम से हासिल गैर दूरसंचार राजस्व को भी शामिल किया जाएगा। सरकारी लाइसेंस और स्पेक्ट्रम के इस्तेमाल से भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनियों को बेशक गैर दूरसंचार आय हुई हो, लेकिन गेल को इस तरह का कोई राजस्व नहीं मिला है।

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