केंद्र सरकार की तरफ से अटल पेंशन योजना में पिछले दिनों बदलाव किये गए थे. 1 अक्टूबर से हुए बदलाव के तहत इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाला कोई भी व्यक्ति अटल पेंशन योजना में अंशदान नहीं कर सकता. इसके बाद से ही चर्चा थी कि इस योजना के तहत पेंशन की राशि में बढ़ोतरी होने वाली है. पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण की तरफ से से भी इस संबंध में वित्त मंत्रालय से सिफारिश की गई थी. अब सरकार की तरफ से भी इस पर जवाब आ गया है.
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पेंशन राशि में किसी प्रकार का इजाफा नहीं
सरकार की तरफ से दिए गए जवाब में ऐसे किसी भी प्लान को खारिज कर दिया गया है, जिसे अटल पेंशन योजना के तहत पेंशन की राशि को बढ़ाये जाने का प्रस्ताव हो. केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने कहा है कि अटल पेंशन योजना के तहत पेंशन राशि में किसी प्रकार का इजाफा नहीं किया गया है. लोकसभा में एक सवाल के जवाब में भागवत कराड ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने अटल पेंशन योजना के तहत पेंशन राशि को नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया है.
खाताधारकों पर पड़ेगा सीधा असर
भागवत कराड ने बताया कि यदि सरकार की तरफ से पेंशन की राशि बढ़ाई जाती है तो इसका सीधा असर खाताधारकों पर होगा. उन्होंने कहा कि पेंशन की राशि बढ़ाने से अकाउंट होल्डर्स की तरफ से किये जाने वाले निवेश की किश्त भी बढ़ जाएगी. ऐसे में उन पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. आपको बता दें अटल पेंशन योजना के तहत पांच स्लैब PFRDA की तरफ से APY में सब्सक्राइबर बेस बढ़ाने के मद्देनजर पेंशन बढ़ाए जाने के संबंध में प्रस्ताव सरकार के पास भेजा गया था.
1,000 से लेकर 5,000 रुपये तक के पेंशन स्लैब
आपको बता दें सरकार ने इस योजना को असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगरों के लिए शुरू किया था. अभी योजना में इनवेस्ट करने के लिए 1,000 से लेकर 5,000 रुपये तक के 5 पेंशन स्लैब होते हैं. इसे बढ़ाकर 10,000 रुपये करने की मांग की जा रही है. हालांकि, सरकार की तरफ से ऐसे किसी भी कदम को उठाने से इनकार कर दिया गया है. नियमानुसार 18 साल से 40 साल की उम्र का कोई भी व्यक्ति (इनकम टैक्सपेयर्स को छोड़कर) सरकार की इस पेंशन योजना से जुड़कर 60 साल की उम्र के बाद 1000 से लेकर 5000 रुपये तक की पेंशन हर महीने ले सकता है.
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