दुर्ग. छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में हुए दुष्कर्म के एक मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है. पिता ने अपनी ही दो नाबालिग बेटों के साथ अनाचार किया था. दैहिक शोषण के इस मामले में कोर्ट ने आरोपी पिता को जीवन भर के कारावास से दंडित किया है. जानकारी के मुताबिक आरोपी पिता तकरीबन 5 सालों से अपनी नाबालिग बेटियों के साथ अनाचार कर रहा था. आरोपी के खिलाफ दोनों पीड़ितओं ने पुलिस से शिकायत की थी. शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था. अब कोर्ट ने आरोपी को सजा सुना दी है.
बेटियों से की थी हैवानियत
मिली जानकारी के मुताबित अपनी मासूम बेटियों के साथ हैवानियत करने वाले पिता को अदालत द्वारा जीवन भर जेल की कोठरी में कैद रखे जाने का फैसला सुनाया है. तो वहीं अपनी छोटी बेटी का दैहिक शोषण करने के मामले में भी अदालत ने आरोपी पिता को जीवन भर कैद में रखे जाने का फैसला सुनाया है. इससे पूर्व बड़ी बेटी का दैहिक शोषण करने वाले इस आरोपी पिता को अदालत ने जीवन भर के कारावास से दंडित किए जाने का फैसला दिया था. इस प्रकार से पिता को दो बेटियों से अनाचार के मामले में चार बार जीवन भर की कैद से दंडित किया है. दोनों ही फैसले फास्ट ट्रैक न्यायाधीश शुभ्रा पचौरी की अदालत में सुनाए गए है.
मामलों में अभियोजन पक्ष की ओर से अति. लोक अभियोजक कमल किशोर वर्मा ने पैरवी की थी. इस मामले का आरोपी पिता लगभग 5 साल से अपनी दो नाबालिग बेटियों के साथ यौनाचार कर रहा था. पिता ने जब इस हरकत की शुरुआत की थी, तहब पीड़ित की उम्र महज 9 वर्ष थी. ये अदालत ने महज 6 माह की अवधि में विचारण पश्चात यह फैसला सुनाया है. आरोपी के खिलाफ पीड़ित दोनों बेटियों ने पुलिस में अलग अलग शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें से दूसरे मामले में अदालत ने ये फैसला सुनाया है.