गुजरात में चाईनीज मांझे पर लगा पूर्ण प्रतिबंध

अहमदाबाद | गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने आज से समग्र राज्य में चाईनीज तुक्कल, मांझे और प्लास्टिक डोरी के उपयोग पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाने के आदेश दिया है|
उत्तरायण पर्व के दौरान ऐसी चाईनीज तुक्कल और मांझे-डोरी के उपयोग से मानव-पशु-पक्षियों को जनहानि से बचाने और दुर्घटनाएं रोकने के लिए मुख्यमंत्री ने यह फैसला किया है। उन्होंने इस निर्णय के कड़े अमल के आदेश दिए हैं और गुजरात में सीआरपीसी की धारा 144 के अंतर्गत यह पाबन्दी लगायी गई है। यहां यह उल्लेखनीय है कि उत्तरायण के त्यौहार के दौरान राज्यभर में पतंगप्रेमी लोग बड़े पैमाने पर पतंग उड़ाते हैं। पतंग उड़ाने में चाईनीज डोरी के नाम से पहचानी जाने वाली चाईनीज डोरी और मांझा मानव जीवन, पक्षियों और पर्यावरण के लिए खतरा है।
इस प्रकार की वस्तुओं के कारण कई बार प्राणघातक रूप से मानव-पशु-पक्षी घायल हो जाते हैं। चाईनीज तुक्कल, मांझा और प्लास्टिक डोरी कुदरती रूप से नष्ट नहीं होती है और गटरलाइन आदि में जाने से गटर और ड्रेनेज लाइनें आदि जाम हो जाती हैं। साथ ही, विद्युत लाइन और सबस्टेशन में ऐसे मांझे के कारण विद्युत फोल्ट भी हो जाता है। गाय और अन्य प्राणियों के पेट में आहार के साथ चाईनीज तुक्कल, मांझे और प्लास्टिक डोरी जाने से कई बार वह गम्भीर रूप से बीमार हो जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है।
उत्तरायण के दिनों में रात के दौरान स्काय लेन्टर्न- चाईनीज तुक्कल उड़ाने के कारण किसी भी वस्तु से टकराने से आग लगने की घटनाएं होती हैं। इन सभी मामलों को व्यापक जनहित में ध्यान में रखते हुए चाईनीज तुक्कल, मांझे और प्लास्टिक डोरी की खरीद, संग्रह, बिक्री और उपयोग पर गुजरात सरकार ने तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। अहमदाबाद | गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने आज से समग्र राज्य में चाईनीज तुक्कल, मांझे और प्लास्टिक डोरी के उपयोग पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाने के आदेश दिया है|
उत्तरायण पर्व के दौरान ऐसी चाईनीज तुक्कल और मांझे-डोरी के उपयोग से मानव-पशु-पक्षियों को जनहानि से बचाने और दुर्घटनाएं रोकने के लिए मुख्यमंत्री ने यह फैसला किया है। उन्होंने इस निर्णय के कड़े अमल के आदेश दिए हैं और गुजरात में सीआरपीसी की धारा 144 के अंतर्गत यह पाबन्दी लगायी गई है। यहां यह उल्लेखनीय है कि उत्तरायण के त्यौहार के दौरान राज्यभर में पतंगप्रेमी लोग बड़े पैमाने पर पतंग उड़ाते हैं। पतंग उड़ाने में चाईनीज डोरी के नाम से पहचानी जाने वाली चाईनीज डोरी और मांझा मानव जीवन, पक्षियों और पर्यावरण के लिए खतरा है।
इस प्रकार की वस्तुओं के कारण कई बार प्राणघातक रूप से मानव-पशु-पक्षी घायल हो जाते हैं। चाईनीज तुक्कल, मांझा और प्लास्टिक डोरी कुदरती रूप से नष्ट नहीं होती है और गटरलाइन आदि में जाने से गटर और ड्रेनेज लाइनें आदि जाम हो जाती हैं। साथ ही, विद्युत लाइन और सबस्टेशन में ऐसे मांझे के कारण विद्युत फोल्ट भी हो जाता है। गाय और अन्य प्राणियों के पेट में आहार के साथ चाईनीज तुक्कल, मांझे और प्लास्टिक डोरी जाने से कई बार वह गम्भीर रूप से बीमार हो जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है।
उत्तरायण के दिनों में रात के दौरान स्काय लेन्टर्न- चाईनीज तुक्कल उड़ाने के कारण किसी भी वस्तु से टकराने से आग लगने की घटनाएं होती हैं। इन सभी मामलों को व्यापक जनहित में ध्यान में रखते हुए चाईनीज तुक्कल, मांझे और प्लास्टिक डोरी की खरीद, संग्रह, बिक्री और उपयोग पर गुजरात सरकार ने तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है।

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