प्राकृतिक कारणों, बीमारी या दुर्घटना के कारण खाताधारक की मृत्यु होने की स्थिति में नामित व्यक्ति को इस राशि का एकमुश्त भुगतान किया जाता है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने 6 करोड़ से अधिक अंशधारकों को बड़ा तोहफा देने जा रहा है। हाल ही में हुई EPFO सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की बैठक में इस बात पर सहमति बनी है कि EPF खाताधारकों की बीमा राशि में 1 लाख रुपए की वृद्धि कर दी जाए। यानी अभी जो राशि 6 लाख रुपए है, वह बढ़कर 7 लाख रुपए हो जाएगी। किसी भी EPF खाताधारक के निधन पर उसके परिवार को यह राशि मिलती है। यह बीमा राशि आखिरी 12 महीनों के वेतन के आधार पर तय होती है। इसके लिए लिंक्ड बीमा योजना, 1976 (EDLI) में संशोधन किया जा रहा है और वित्त मंत्रालय की मंजूरी मिलते ही अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।
EDLI योजना के तहत सभी ईपीएफ खाताधारकों को अनिवार्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। प्राकृतिक, बीमारी या दुर्घटना के कारण खाताधारक की मृत्यु होने की स्थिति में नामित व्यक्ति को इस राशि का एकमुश्त भुगतान किया जाता है। ईपीएफ और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 (EPF and Miscellaneous Provisions Act, 1952) के तहत आने वाले सभी संगठन ईडीएलआई के लिए नामांकित होते हैं।
नियोक्ता और केंद्र सरकार, दोनों EDLI योजना में योगदान करते हैं। कर्मचारी को लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम को जमा करने के लिए योगदान करने की आवश्यकता नहीं है। इस योजना के तहत दावा राशि पिछले 12 महीनों में औसत मासिक वेतन का 30 गुना है जो अधिकतम 7 लाख है।
बता दें, बीते दिनों हुई ईपीएफओ केंद्रीय बोर्ड की बैठक में पीएफ पर मिलने वाले ब्याज की दर 8.50 फीसदी रखने की सिफारिश की गई है। केंद्रीय बोर्ड ने कहा है कि वह 2019-20 के लिए ईपीएफ खाताधारकों को दो किश्तों में 8.5% ब्याज का भुगतान करेगा। अभी 8.15% ब्याज की राशि दी जाएगी, जबकि शेष 0.35% दिसंबर में जमा किया जाएगा।