बिलासपुर । छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने एक बड़ा फैसला लेते हुए राज्य शासन को आदेशित किया है कि 2013 के पूर्व जितने भी शिक्षक व कर्मचारी रिटायर्ड हुए है उन्हें ग्रेज्युएटी फंड देना होगा,यह फैसला उच्च न्यायालय के जस्टिस गौतम भादुड़ी की सिंगल बैंच ने लिया है जिसपर हजारों शिक्षक व कर्मचारियों को सीधे फायदा मिलेगा।उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत आने वाले 25 स्कूलों ने जिन्हें शत प्रतिशत अनुदान प्राप्त है। उन्होंने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर यह कहा कि पूरे राज्य में सरकारी स्कूलों व प्राइवेट स्कूलों सहित कई शिक्षण संस्थान है जिन्हें राज्य शासन ने 2013 में एक सर्कुलेशन जारी करते हुए आदेश जारी किया था कि जितने भी रिटायर्ड कर्मचारी है उन्हें ग्रेज्युएटी फंड नही दिया जायेगा परंतु याचिकाकर्ताओ के अधिवक्ताओं ने तर्क देते हुए कहा था कि शासन के इस निर्णय से अनुच्छेद 14 व अनुच्छेद 16 के समानता के अधिकार का हनन हो रहा है, याचिका के अनुसार जब शिक्षक व कर्मचारियों को सभी भुगतान राज्य शासन कर रही है तो उनकी ग्रेज्युएटी का भुगतान न देना नियम विरुद्ध है।यह सोचनीय विषय है कि 2013 के पूर्व जो भी शिक्षक व कर्मचारी रिटायर्ड हुए है उन्हें ग्रेज्युएटी फंड नही दिया जाएगा जबकि वही पर जो शिक्षक व कर्मचारी 2013 के पश्चात रिटायर्ड हुए है उन्हें राज्य शासन ग्रेज्युएटी देगी। सकूलों के इस याचिका पर हाईकोर्ट जस्टिस गौतम भादुड़ी ने गंभीरता से लेते हुए दायर याचिका पर सुनवाई किया व राज्य शासन को आदेश पत्र जारी किया कि 2013 के पूर्व जितने भी शिक्षक व कर्मचारी है उन्हें ग्रेज्युएटी फंड दिया जाए साथ ही उन सभी स्कूलों को भी भुगतान करें जिन्होंने इस दौरान अपने निजी संपत्ति से शिक्षकों व कर्मचारियों को ग्रेज्युएटी का भुगतान किया है। इस फैसले से राज्य के हजारों शिक्षक व कर्मचारियों सहित स्कूलों को बड़ा फायदा मिलेगा।